होली व शीतला अष्टमी के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

जोधपुर(डीडीन्यूज),होली व शीतला अष्टमी के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू। होली एवं शीतला अष्टमी के धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर अमित जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 10 मार्च 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक या अन्य आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

इसे भी पढ़ें – जेमडा गोल्ड मेडल प्रिमियर लीग 8 व 9 मार्च को

इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थल पर सभा या जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों का प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा,जिसमें अग्निशस्त्र,तेज धार वाले हथियार, लाठी आदि शामिल हैं। यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों के नवीनीकरण संबंधी गतिविधियों, थाने में जमा करने हेतु ले जाए जाने वाले शस्त्रों एवं सिक्ख समुदाय के कृपाण रखने के धार्मिक अधिकारों पर लागू नहीं होगा।

इसके अलावा,सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस,सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं अन्य राज्य और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें कानून एवं शांति व्यवस्था के अंतर्गत हथियार रखने की अनुमति प्राप्त है,वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इसके अलावा,किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र,विस्फोटक पदार्थ, घातक रसायन या तरल पदार्थ अपने साथ रखने,परिवहन करने या इनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की उत्तेजक नारेबाजी, अश्लील हरकतें या अश्लील गायन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसी क्रम में,होली के दौरान किसी भी व्यक्ति,वाहन या राहगीरों पर जबरन रंग,कीचड़,धूल या पानी/रंग भरे गुब्बारे फेंकना पूरी तरह निषिद्ध होगा।

पुलिस उपायुक्त अमित जैन ने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सार्वजनिक हित एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लागू किया गया है तथा 10 मार्च 2025 से प्रभावी होकर 1 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।