पार्किंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ
हाईकोर्ट का निर्माण पर रोक लगाने से इनकार -जनहित याचिका खारिज
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पार्किंग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के पास मल्टीलेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिकाखारिज कर दी है।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की बेंच ने कहा कि इसी निर्माण को लेकर पहले दायर याचिका और अवमानना मामले में हाईकोर्ट की दूसरी खंडपीठ निर्माण गतिविधियों को वैध ठहरा चुकी है। ऐसे में अब उसके विपरीत कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एमएस राठौड़ ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आईआर चौधरी और पवन भारती पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार की ओर से आयुष गहलोत ने पैरवी की।
स्टेडियम के पास निर्माण का था विरोध
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम के पास मल्टीलेवल कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि स्टेडियम के आसपास भवन निर्माण होने से खेल गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
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याचिकाकर्ताओं ने निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की थी। साथ ही परियोजना से जुड़े नोटिफिकेशन,टेंडर और निर्माण के लिए जारी वर्क ऑर्डर रद्द करने का आग्रह किया था। उन्होंने पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को स्टेडियम के बजाय किसी दूसरी जगह विकसित करने का निर्देश देने की भी मांग की।
याचिकाकर्ताओं ने 17 फरवरी 2026 को जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत पब्लिक- प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डीबीएफओटी आधार पर कार पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। याचिका में 9 अक्टूबर 2025 को जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को भी रद्द करने की मांग की गई थी।
400 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि स्टेडियम के पास पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित चार मंजिला भवन में करीब 400 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें एक फ्लोर कमर्शियल गतिविधियों के लिए रखा गया है। सरकार ने ओर से ये भी कहा गया कि कमर्शियल गतिविधियों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल पार्किंग सुविधा के रखरखाव में किया जाएगा।
जैसलमेर में पर्याप्त पार्किंग सुविधा नहीं होने के कारण आसपास की सडक़ों पर यातायात और पार्किंग की समस्या रहती है। प्रस्तावित सुविधा से इस समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि 24 मार्च 2026 के आदेश में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ इस निर्माण गतिविधि को वैध ठहरा चुकी है। ऐसे में मौजूदा मामले में उस आदेश के विपरीत कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका में कोई दम नहीं मानते हुए इसे खारिज कर दिया।
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