बकाया ऋण चुकाने के बाद एनओसी नहीं देना सेवा में कमी
जोधपुर,बकाया ऋण चुकाने के बाद एनओसी नहीं देना सेवा में कमी।राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जोधपुर सर्किट बैंच के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छावाह तथा सदस्य लियाकत अली ने दो अलग-अलग अपीलों का निस्तारण करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के आदेशों को यथावत रखा। पहले मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने 28 मई 2019 को फैसला दिया कि पूरा ऋण चुकता करने के बाद भी ट्रैक्टर की एनओसी नहीं देना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है,कोर्ट ने एनओसी देने का आदेश दिया। इसके खिलाफ एचडीएफसी बैंक ने राज्य आयोग में अपील प्रस्तुत कर आपत्ति जताई।
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परिवादी नंदकिशोर के अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा ने अपील का विरोध किया,राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। एक अन्य मामले में परिवादी गजेंद्रसिंह ने निजी विद्यालय के खिलाफ परिवाद पेश कर कहा कि फीस जमा नहीं होने के कारण छात्रा को स्कूल छोडऩे पर मजबूर कर दिया। जिला आयोग ने 28 जून 2022 को यह कहते हुए परिवाद खारिज कर दिया कि स्कूल व्यवसायिक संस्थान नहीं हैं तथा उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं आती। परिवादी ने फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की। सेंट्रल एकेडमी स्कूल के अधिवक्ता योगेश ओझा ने विरोध करते हुए कहा कि जिला न्यायालय का फैसला उचित है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह अपील भी खारिज कर दी।
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