महाराष्ट्र, केरल से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच प्रस्तुत करना अनिवार्य

जोधपुर, जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह ने जिले में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी निगरानी नियंत्रण एवं सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देशों को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए बढाया गया है। जारी दिशा निर्देशों की सभी संबंधित द्वारा कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाएगी।

जिला कलेक्टर के आदेशानुसार महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेल्वे जोधपुर राजस्थान द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से रेल्वे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश 26 फरवरी 2021 की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जोधपुर राजस्थान द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की आर टी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के संबंध में जारी आदेश 26 फरवरी 2021 की पालना सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा तथा जोधपुर जिले में महाराष्ट्र एवं केरल राज्यों से आने वाले यात्री में से यदि कोई यात्री आर टी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी भी प्रकार के कोरोना(कोविड-19) के लक्षण दिखाई देने पर आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा। पॅाजिटिव रिपोर्ट आने पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटन करना अनिवार्य होगा।

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