जोधपुर, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने शादी के गार्डन को बुक करने के बावजूद नहीं देने पर नगर निगम जोधपुर पर तीन लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने उपभोक्ता द्वारा बुकिंग के दौरान जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित देने का आदेश भी दिया। परिवादी बीजेएस निवासी इकरामुद्दीन ने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में परिवाद पेश कर बताया कि पुत्र की शादी समारोह के लिए 15 जनवरी 2017 के लिए जोधपुर नगर निगम से पब्लिक पार्क स्थित जनाना गार्डन बुक करवाया। निगम ने प्रार्थी से 69 हजार 500 रुपए लेकर रसीद दे दी। प्रार्थी शादी के एक दिन पहले जनाना गार्डन में हलवाई और अन्य स्टाफ को लेकर गया तो वहां पर बताया कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए उम्मेद स्टेडियम में आ रहे हैं। इसलिए यह गार्डन पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्रकला जैन, सदस्य राजाराम सर्राफ तथा अफसाना खान ने परिवाद को स्वीकार करते हुए नगर निगम को निर्णय तारीख से प्रार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया। इसके साथ ही आयोग ने नगर निगम पर प्रार्थी को हुई मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक क्षति के लिए दो लाख रुपए तथा विशेष अनुतोष के रूप में एक लाख पच्चीस हजार रुपये के साथ परिवाद व्यय के पाच हजार सहित कुल 3.30 लाख रुपए निर्णय की तारीख से दो माह के भीतर देने का आदेश दिया।
जोधपुर नगर निगम पर 3.30 लाख रुपए का जुर्माना

ByEditor in Chief- RS Thapa
Feb 10, 2021 ##उपभोक्ता_विवाद_प्रतितोष, ##कोर्ट-कचहरी, ##जुर्माना, ##जोधपुर, ##नगर_निगम