हाईकोर्ट की 17 कब्रिस्तानों में नए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक
-वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामले में आदेश
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),हाईकोर्ट की 17 कब्रिस्तानों में नए अवैध निर्माण पर तत्काल रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जोधपुर के 17 कब्रिस्तानों में किसी भी प्रकार का नया अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाए।
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न्यायालय ने यह जिम्मेदारी सभी संबंधित सरकारी विभागों और प्रतिवादियों पर संयुक्त रूप से डाली है। मुख्य न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह आदेश डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 19786/2023 की सुनवाई के दौरान पारित किया। अदालत के समक्ष दायर अंतरिम आवेदन में मारवाड़ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी को वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप से रोकने, कब्रिस्तान पार्किंग के लिए जारी टेंडर को निरस्त करने तथा ताकिया चांद शाह, सोजती गेट स्थित संपत्ति से किराया वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से न्यायालय के पूर्व आदेश की पालना के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया,जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की। हालांकि,अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्थान सरकार,वक्फ बोर्ड,जोधपुर विकास प्राधिकरण,नगर निगम, जिला प्रशासन,तहसील प्रशासन,मारवाड़ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी तथा संबंधित वक्फ कमेटियां यह सुनिश्चित करें कि 17 कब्रिस्तानों में कोई नया अवैध निर्माण न हो।
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अदालत ने इस अंतरिम आवेदन का निस्तारण करते हुए मुख्य रिट याचिका को आगे की सुनवाई के लिए लंबित रखा है। इस तरह मुख्य रूप से आदेश में 17 कब्रिस्तानों में नए अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट की रोक,सभी प्रतिवादियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश, नगर निगम को पूर्व आदेश की पालना के लिए अतिरिक्त समय और मामले की अगली सुनवाई ये सुनिश्चित करने की जवाबदारी प्रतिपक्ष गण की होगी।
