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पिता छोटी बहन के साथ कर रहे गलत,अब तक न्याय नहीं मिलने से परेशान

पिता छोटी बहन के साथ कर रहे गलत,अब तक न्याय नहीं मिलने से परेशान

  • महिला का आरोप
  • पुलिस ने कहा छोटी बहन कर रही आरोपों से इंकार
  • पुलिस के आलाधिकारी कर चुके जांच

जोधपुर,जिला पश्चिम में रहने वाली एक महिला ने अपने पिता पर छोटी बहन से गलत करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों की पुलिस के आलाधिकारी जांच कर चुके हैं। मगर छोटी बहन ने अपने पिता के खिलाफ लगाए आरोपों से इंकार कर दिया। बड़ी बहन अब भी छोटी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए राजनेताओं तक चक्कर लगा चुकी है। अपने खुद के साथ पिता द्वारा बरसों पहले किए गए अत्याचार को लेकर एफआईआर दी गई। जिस पर पुलिस ने जांच की और एफआर लगाई। एक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि मामलों में पूरी तरह जांच की जा चुकी है। महिला की छोटी बहन की अलग से काउंसिंग भी करवाई गई मगर उसने आज तक अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं कहा तो उसके पिता को किस आधार पर गिरफ्तार किया जाए। बड़ी बहन ने जो आरोप पिता पर लगाए उसकी जांच भी करवाई गई। मगर वह भी सत्यता से परे लगने पर उस पर एफआर लगाई गई।

पीड़ित महिला के अनुसार उसके पिता उसकी छोटी बहन को घर में प्रताड़ीत कर रहे हैं। उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। छोटी बहन डरी सहमी होने से कुछ भी बोल नहीं पा रही है। महिला का आरोप है कि उसे उसकी छोटी बहन से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है।

पुलिस निरीक्षक का कहना है कि उनके थाने मेें पोस्टेड होने से पहले का मामला है। बाद में यह पीड़ीत महिला तत्कालीन डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा से भी मिली थी। तब मामला महिला थाने को सुपुर्द कर दिया गया था। महिला अधिकारी ने इस पर जांच की थी और पीडित छोटी बहन के बयान लेने भी गई थी। तब उसने अपने पिता पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगाए। बाद में पुलिस थाने से भी पुलिस को भेजा गया था।

इस महिला का आरोप है कि जब वह काफी छोटी थी तब पिता ने कुछ अभद्र व्यवहार किया था। पुलिस निरीक्षक के अनुसार महिला द्वारा लगाए आरोपी पर आईपीसी की धारा 354 में केस दर्ज किया गया था। मगर उसमें सबूत नहीं मिलने पर एफआर लगानी पड़ी। मामला भी 30 साल पहले का है। पीडिता का कहना है कि वह राजनेताओं से भी मिली। जयपुर में डीजीपी से भी मिली मगर अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। वह अपनी बहन को पिता के बंधनों से मुक्त कराना चाहती है और पिता की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। महिला के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी हो रखे हैं।

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