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मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी एक साल के लिए निरूद्ध

पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई

जोधपुर,मादक पदार्थ तस्करी का आरोपी एक साल के लिए निरूद्ध। कमिश्नरेट की जिला पूर्व पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अपराधी को एक साल के निरूद्ध करवाया है। उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। अब उसके खिलाफ अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से प्राप्त अवैध सम्पति को जब्त करने की र्कारवाई की जाएगी। पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करने के क्रम में डांगियावास के पूराराम पुत्र भीयाराम जाट के विरूद्ध कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें से 3 प्रकरण अवैध मादक पदार्थ तस्करी के है। एक प्रकरण पाली जिले के सेंदड़ा थाने में दर्ज है जहां उसके कब्जे से 257.100 किग्रा अवैध डोडापोस्त बरामद होने पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया।

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उसे न्यायालय से जमानत होने के बाद अपराधी पुन: मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो गया और उसके विरूद्ध डांगियावास एक और प्रकरण दर्ज हुआ। उसके कब्जे से 120 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई तथा एक अन्य प्रकरण में जिसमें11 किलोग्राम अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ। उसके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देने व न्यायालय में गवाही देने से कतराते। इसी भय को फायदा उठाकर पूराराम काफी लम्बे समय से कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा जिसके कारण वह स्वछन्द होकर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा। उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई और प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवाया गया था,जिस पर गृह विभाग ने 8 अगस्त 2023 को पूराराम को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए। 10 अगस्त को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व वाहन चैकिंग की नाकाबंदी के समय पूराराम द्वारा पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ते हुए पुलिस के सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गया। जिस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की जाकर उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। उसे 12 अगस्त को उच्च सुरक्षा कारागाह अजमेर जेल में भिजवाया गया। बाद में सलाहकार मण्डल द्वारा सुना गया व रिपोर्ट तैयार की गई। बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के सलाहकार मण्डल की रिपोर्ट के आधार पर शासन सचिव गृह (विधि) द्वारा उसे एक साल के लिए निरूद्ध किया गया।

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