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ड्रोन और फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग पर रोक लगाई

आदेश आज से लागू

जोधपुर,ड्रोन और फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग पर रोक लगाई। पुलिस आयुक्त राजेन्द्र सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में होने वाली वीवीआईपी विजिट व वायुसेना स्टेशन जोधपुर में बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ‘तरंग शक्ति-2024’ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन,उपयोग पर रोक संबंधी निषेधाज्ञा आदेश जारी किए है।

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आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन, उपयोग नहीं करेगा। जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में ड्रोन एवं किसी प्रकार के फ्लाईंग ऑबजेक्ट का संचालन व उपयोग करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह ने बताया कि आदेश 23 अगस्त को सांय 5 बजे से 21 सितंबर को सांय 5 बजे तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन किए जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

होटल ढाबों में चलाया चैकिंग अभियान
पुलिस आयुक्तालय की तरफ से 168 होटल,43 ढाबा, 2 धर्मशाला आदि स्थानों पर संघन चैकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर राजकोप ऐप द्वारा कुल 264 व्यक्तियों की फोटो का मिलान कर 100 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा ‘बी‘ भरा गया।

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