पटाखों के लिए आवेदन प्रकिया आरंभ

25 तक जमा करवाए आवेदन

जोधपुर, दीपावली पर्व नजदीक आ रहा है। राज्य सरकार ने भी ग्रीन पटाखों को चलाने का लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में पटाखा व्यवसाइयों को भी पूरा फायदा मिलेगा। गत वर्ष कोविड संक्रमण तेजी पर था। जिसके चलते पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। मगर इस बार कोविड का असर कमजोर पड़ऩे पर राज्य में पटाखों की बिक्री पर छूट प्रदान कर दी गई। जोधपुर कमिश्ररेट में अस्थाई पटाखों के लिए लाइसेंस प्रकिया आरंभ कर दी गई है। 25 अक्टूबर तक आवेदक अपना डाटा जमा करवा सकता है।

शहर में ग्रीन अतिशबाजी अस्थाई दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ग्रीन आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र सोमवार 25 अक्टूबर तक कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर की न्यायिक शाखा में जमा करवाने होंगे। आवेदक केवल ग्रीन अतिशबाजी के खरीद फरोख्त के लिए बाध्य होगा तथा राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले कोविड गाइड लाइन व अन्य दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। ग्रीन अतिशबाजी की पहचान प्रत्येक अतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्केन करके की जा सकेगी।

आवेदक को आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5) चार प्रतियों में लाना होगा। प्रस्तावित जगह का स्व हस्ताक्षरित ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र चार प्रतियों में। जिसमें आस पास के व्यवसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो (दुकान का क्षेत्रफल 9 वर्गमीटर से कम एवं 25 वर्गमीटर से अधिक न हो) और आवेदक के पहचान की चार छाया प्रति लानी होगी। इसके अलावा व्यवसायिक स्थान के स्वामित्व/किरायानामा एवं सहमति पत्र आदि से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित चार छायाप्रति तथा स्वामित्व का आईडी प्रुफ 1 प्रति में, यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में स्थित है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचित का अनापत्ति प्रमाण प्रत्र की 4 प्रतियां एवं आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर लगाना होगा तथा इसके अतिरिक्त दो फोटो लाने होंगे। यह सब 25 अक्टूबर तक लिए जा सकेंगे।

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