राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जवाब तलब

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने स्थाई लोक अदालत में अध्यक्ष पद पर न्यूनतम सात साल की वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किए जाने के प्रार्थना पत्र पर भारत सरकार के विधि सचिव, राज्य के मुख्य विधि एवं न्याय सचिव, हाई कोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जवाब तलब किया है।

एडवोकेट वासुदेव दाधीच ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से दायर जनहित में संशोधन प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जिला न्यायाधीश या सेवानिवृत जिला न्यायाधीश ही अध्यक्ष पद पर आसीन हो सकता है सो इसमें यह प्रावधान भी समाहित किया जाए कि न्यूनतम सात साल की वकालत करने वाले अधिवक्ता भी अध्यक्ष पद के वास्ते पात्र और योग्य माने जाएं। उन्होंने कहा कि चूरू, सीकर,मेड़ता,धौलपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ और दौसा में अध्यक्ष पद की विस्तारित अवधि भी पूर्ण हो गई है,लेकिन पद भरने की कार्रवाई नहीं की जा रही है।उन्होंने कहा कि जोधपुर महानगर और जयपुर महानगर सहित 51 स्थाई लोक अदालत में सदस्यों के पद रिक्त हैं और जोधपुर में लगभग एक हजार प्रकरण इसी वजह से लम्बित हो गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर के सचिव अजीज खान का हलफनामा पेश कर कहा कि 31 स्थाई लोक अदालत में सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु अथवा विस्तारित अवधि जो भी कम हो,उनकी सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और जोधपुर महानगर,जोधपुर जिला, जयपुर महानगर,अजमेर ,बालोतरा, बारां, बीकानेर,चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, जालोर, झालावाड़, कोटा, करौली, मेड़ता सिटी, प्रताप गढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर और सीकर में सदस्यों के पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई नीयत की है।

भारत सरकार की ओर से एएसजी मुकेश राजपुरोहित और हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने पैरवी की। इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने न्यूनतम सात साल तक वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को भी स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष पद पात्रता के संशोधन आवेदन पर भारत सरकार सहित सभी पक्षों से जवाब तलब किया है।

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