तेरह साल पुराने मामले में स्मैक तस्करी के आरोपी को 2 साल की कठोर सजा
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),तेरह साल पुराने मामले में स्मैक तस्करी के आरोपी को 2 साल की कठोर सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या दो, जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ (स्मैक) के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्षों का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
सार्वजनिक स्थल पर स्मैक का सेवन करते तीन को पकड़ा
मनोहर लाल पालीवाल, विशिष्ट लोकअभियोजक, न्यायालय एनडीपीएस संख्या दो,जोधपुर ने बताया कि 3 नवम्बर/2013 को पुलिस थाना करवड के तत्कालीन थानाधिकारी प्रदीप सिंह ने आयुर्वेदिक कॉलेज करवड के पास एन एच 65 पर भवाद, जोधपुर निवासी श्यामलाल पुत्र हुकमाराम से थैली में छुपाकर रखी 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की।
मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस संख्या दो जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे को दृष्टीगत रखते हुए आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की तो आरोपियों द्वारा नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस संख्या 2 जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 9 गवाह,28 दस्तावेजी साक्ष्य,4 आर्टिकल के आधार पर आरोपी श्यामलाल को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने और उसकी खरीद फरोख्त करने के आरोप में 02 वर्ष की कठोर सजा व दस हजार रुपए के जुर्माने की कठोर सजा सुनाई।
