दीपावली पर कानून व शांति व्यवस्था के लिए कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त

जोधपुर,दीपावली पर कानून व शांति व्यवस्था के लिए कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त।जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर दीपावली त्योहार, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व के समय जिले में पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र को छोडक़र ग्रामीण क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपखण्ड क्षेत्रों में कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।

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आदेशानुसार उपखण्ड पीपाड़ शहर,भोपालगढ,ओसिंया,शेरगढ, बिलाड़ा, बावड़ी,बालेसर में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को तथा तहसील क्षेत्र सेखाला में तहसीलदार,सेखाला को एवं तहसील क्षेत्र चामू में तहसीलदार चामू को कार्यपाल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

रात दस बजे बाद ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों पर रोक 
जोधपुर ग्रामीण जिले में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में केवल ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी। रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रात: 6 बजे से रात दस बजे बाद ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

जोधपुर ग्रामीण जिले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा,न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र,तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दशन करेगा,लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा।

सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के तहत नियम से निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस,सिविल पुलिस,होमगार्ड,सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पर हथियार रखने को अधिकृत किए गए है। उन पर लागू नहीं होगा।

रासायनिक पदार्थ एवं हथियार लेकर घूमना वर्जित 
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ,विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा तथा कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भडक़ाने वाले नारे नहीं लगायेगा,न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखें जाएंगे।

जोधपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण,अत्यधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिशबाजी का क्रय विकय, भण्डारण एवं उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।