रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस व नाइट क्लब में 12 बजे बाद नहीं परोसी जाएगी शराब

  • 10 बजे बाद डीजे पर भी लगी पाबंदी
  • निषेधाज्ञा आज से 30 नवंबर तक रहेगी लागू

जोधपुर,रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस व नाइट क्लब में 12 बजे बाद नहीं परोसी जाएगी शराब। पुलिस मुख्यालय की ओर से कमिश्नरेट में बुधवार से निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं,जो 30 नवंबर तक लागू रहेगी। कमिश्नरेट क्षेत्र में चलने वाले होटल,रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस,नाइट क्लबों में रात 12 बजे के बाद न तो अनुमत नशीले पदार्थ रात 12 बजे के बाद ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जाएगा और रात 10 बजे के बाद अपने परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई है।

यह भी पढ़ें – 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक व रात्रि 12 बजे के बाद कोई गतिविधि का संचालन नही होगा

सभी होटल,रेस्टोरेंट,गेस्ट हाउस, नाइट क्लब,बार,मॉल,डिस्को थेक, पब व लॉजिंग के संचालकों और मैनेजरों को पाबंद किया गया है कि वे अपने होटल में ठहरे ग्राहकों व उपभोक्ताओं के अलावा रात 12 बजे के बाद अनुमत नशीले पदार्थ उपलब्ध नहीं करवाएंगे तथा न ही इस प्रकार की किसी अन्य गतिविधियों का संचालन करेंगे। साथ ही अपने परिसर में रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे।

डीसीपी (मुख्यालय) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि शहर की जनसंख्या करीब 20 लाख है। कमिश्नरेट प्रणाली के बेहतर संचालन के लिए यह आदेश बेहद जरूरी है। इसलिए यह आदेश जनता की सुरक्षा व मानव जीवन व लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं। यह आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।