बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी,निषेधाज्ञा जारी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी,निषेधाज्ञा जारी। जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आगामी दिनों में संभावित वीवीआईपी दौरों तथा वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना अनुमति ड्रोन एवं किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शहीन सी.द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था ड्रोन या अन्य किसी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन/उपयोग नहीं कर सकेगा।
पुलिस उपायुक्त ने बताया कि यह 29 सितम्बर से लागू होकर 15 अक्टूबर को सायं 5 बजे तक (या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक) प्रभावशील रहेगी तथा आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबन्धन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
