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अवैध अफीम बरामदगी के 13 साल पुराने मामले में आरोपी महिला को 3 साल की कठोर सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),अवैध अफीम बरामदगी के 13 साल पुराने मामले में आरोपी महिला को 3 साल की कठोर सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को 3 वर्षों का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस कोर्ट जोधपुर ने बताया कि 8 मई 2013 को पुलिस थाना मण्डोर के तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा महामंदिर थाना के तत्कालीन थानाधिकारी को सूचित किया कि मुखबिर से इतना अनुसार नोरत उर्फ नवरत्तन पुत्र मंगलाराम निवासी गंगानी पुलिस थाना मथानिया के कब्जे से अवैध अफीम बरामद हुई है जिसने अपनी पूछताछ में बरजू पत्नी भंवरलाल विश्नोई निवासी रामड़ावास हाल निवासी विश्नोईयां का बास,मदेरणा कॉलोनी जोधपुर से अफीम खरीद कर लाया है। यदि उक्त महिला के घर पर तुरंत दबिश देते हैं तो उक्त महिला के कब्जे व घर से अवैध अफीम बरामद होने की पूर्ण संभावना है।

जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना महामंदिर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जगदेव सिंह उप निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता रवाना होकर बरजू के मदेरणा कॉलोनी जोधपुर स्थित मकान के आगे पहुंच कर आवाज लगाई तो उक्त महिला अपने घर से बाहर आने पर थानाधिकारी द्वारा उसे मुखबिर सूचना से अवगत करवा कर कानूनी कार्यवाही करते हुए उसकी रूबरू मोतबिरान महिला अधिकारी से तलाशी लिरवाई जाकर चेक किया तो श्रीमद् बरजू के बाएं हाथ की मुट्ठी में पकड़ीं प्लास्टिक थैली में काला पदार्थ मिला जो अवैध अफीम होने के कारण कब्जा पुलिस लिया जाकर तोल किया तो उसका कुल वजन 215 ग्राम हुआ। जिसे बरामद कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया।

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बाद अनुसंधान आरोपिया के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस कोर्ट जोधपुर ने दौराने बहस न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपीया को कठोर से कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपिया की ओर से नरमी बरतने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 7 गवाह, 19 दस्तावेजी साक्ष्य और 4 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्ता बरजू पत्नी भंवरलाल निवासी विश्नोईयों का बास, मदेरणा कालोनी जोधपुर को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम रखने के आरोप मे 3 वर्षों का कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।अदम अदायगी अर्थदंड 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित किया।