जोधपुर में वार्ड 50 के बूथ संख्या 338 पर 16 सितंबर को होगा पुनर्मतदान

ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान शून्य घोषित कर पुनर्मतदान के दिए निर्देश

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जोधपुर में वार्ड 50 के बूथ संख्या 338 पर 16 सितंबर को होगा पुनर्मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम चुनाव-2026 के तहत नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338 पर हुए मतदान को शून्य घोषित करते हुए 16 सितंबर, 2026 को पुनर्मतदान (Fresh Poll) करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार संबंधित बूथ पर प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान होगा तथा 17 सितंबर को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय मतगणना के दौरान ईवीएम में आई तकनीकी खराबी के कारण परिणाम जारी नहीं हो पाने संबंधी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी की रिपोर्ट तथा उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के परीक्षण के बाद लिया गया है।

आयोग ने पाया कि तकनीकी खराबी के कारण अप्रदर्शित मत निकटतम प्रतिद्वंद्वी के मतों के अंतर से अधिक हैं। राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम,1994 के नियम 55 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने संबंधित बूथ का मतदान शून्य घोषित कर पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं।

केवल अधिकृत मतदाता ही कर सकेंगे मतदान
पुनर्मतदान में केवल संबंधित मतदान केन्द्र के लिए मूल मतदान में अधिकृत मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। मूल मतदान के दौरान मतदाता की उंगली पर लगाए गए अमिट स्याही के निशान की पुनर्मतदान में उपेक्षा की जाएगी। पुनर्मतदान के दौरान मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाएगा।

व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश
आयोग ने पुनर्मतदान की तिथि,समय एवं स्थान की सूचना संबंधित अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचक अभिकर्ताओं को लिखित रूप से देने तथा क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुनर्मतदान संबंधी सूचना कार्यालय,संबंधित नगरपालिका,मतदान केन्द्र के नोटिस बोर्ड तथा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रमुख एवं सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

आयोग के निर्देशानुसार मूल मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। पुनर्मतदान के दौरान राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम,1994 के नियम 55 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार मूल मतदान में लागू सभी व्यवस्थाएं यथावत लागू रहेंगी।