मतदान के लिए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मान्य
नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव
जयपुर(दूरदृष्टीन्यूज),मतदान के लिए 11वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज मान्य। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के संबंध में दिशा- निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना जरूरी है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र (वोटरआईडी) उपलब्ध नहीं है,तो वह इन 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकता है।
मतदान पश्चात मतदान दलों के लिए भुगतान व वाहन मुक्ति एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र की व्यवस्थाएं निर्धारित
ये 11 दस्तावेज मान्य
आधार कार्ड,विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/मनरेगा कार्ड,बैंक या डाकघर की फोटो युक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र,सांसद एवं विधान सभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र,यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड।
मतदाता रखें विशेष ध्यान
मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए बताए गए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।
पहचान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।
परिवार के मुखिया के दस्तावेज से परिवार के सदस्यों की पहचान
यदि परिवार के मुखिया के पास ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज है,तो परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान भी परिवार के मुखिया द्वारा किए जाने पर मतदान कराया जा सकेगा।
फर्जी मतदान करने पर होगी कार्रवाई
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के नाम पर मतदान करने या किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदाताओं से अपील
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन घर से निकलते समय इन 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अवश्य साथ लेकर आएं, ताकि मतदान केंद्र पर उनकी पहचान आसानी से स्थापित हो सके और वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
