A medical board will examine Asaram's health.

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका नहीं मिली जमानत

  • अपनी पसंद का एक केयरटेकर रखने की परमिशन
  • तबीयत बिगड़ने पर दुबारा अपील कर सकते हैं

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका नहीं मिली जमानत। अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीडऩ मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम की अंतरिम मेडिकल बेल पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही याचिका को पेंडिंग रखा।

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कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नहीं लग रहा है कि अंतरिम जमानत की जरूरत है। आसाराम तबीयत बिगडऩे पर दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। दरअसल आसा राम ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस पर 4 अगस्त को एम्स की ओर से आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी।

एम्स ने रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती रखने की आवश्यकता नहीं है। एम्स की ओर से एक डिटेल मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। जस्टिस एमएस सुंदरश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इसे एग्जामिन भी किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रखना जरूरी है।

24 घंटे निगरानी के लिए रख सकते है केयर गिवर
इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को 24 घंटे के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयर गिवर रखने की परमिशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी छूट दी है कि तबीयत बिगडऩे पर वे दोबारा अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि आसाराम को हाईकोर्ट से मिली 20 दिन की पैरोल की जानकारी भी छुपाई थी,जिस पर बैंच ने नाराजगी भी जाहिर की है।

अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया
आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि वह गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और देखभाल की जरूरत है। मामले में एक महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा था।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील डीएस नायडू ने दलील दी थी कि आसाराम की उम्र 80 साल से अधिक है। वह कई गंभीर बीमारियों से पीडि़त है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को आसाराम के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा- फिलहाल हम जमानत नहीं दे रहे हैं।