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12 साल पुराने स्मैक के मामले में दो साल की सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),12 साल पुराने स्मैक के मामले में दो साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 12 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दो वर्षों का कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस गोविन्द जोशी ने बताया कि 16 फरवरी 2014 को नागौरी गेट के तत्कालीन थानाधिकारी नितिन दवे ने धड़ाबास खटीकों का मोहल्ला निवासी राजेश कुमार पुत्र दौलतराम खटीक से नौ ग्राम स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

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विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 8 गवाह, 18 दस्तावेजी साक्ष्य और 3 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त राजेश कुमार को अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की कठोर सजा व दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।