आठ वर्षीय बालिका से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),आठ वर्षीय बालिका से रेप के आरोपी को आजीवन कारावास। विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या 1 जोधपुर महानगर की न्यायाधीश डॉ. मनीषा चौधरी ने आठ वर्षीय बालिका से रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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विशिष्ठ लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) वीणा चौहान ने बताया कि पुलिस थाना लूणी में वर्ष 2020 में नाबालिग के मामा ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया कि उसकी आठ वर्षीय भान्जी के साथ आरोपी मांगुसिह ने रेप किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मांगुसिंह के विरूद्ध धारा 363, 366ए, 376एबी, 376 (3) भारतीय दण्ड सहिता एवं धारा 5 (एम)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।विशिष्ठ लोक अभियोजक ने न्यायालय में 23 गवाह तथा 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाए और आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देने की प्रार्थना की।