पानी की बोतल महंगी बेचने पर 3 हजार का जुर्माना,स्टॉल बंद

ओवरचार्जिंग पर रेलवे सख्त

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),पानी की बोतल महंगी बेचने पर 3 हजार का जुर्माना,स्टॉल बंद। रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों से खानपान वस्तुओं की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। जोधपुर मंडल में ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर अब त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में गुरुवार को एक और मामला सामने आया,जिसमें एक स्टॉल विक्रेता ने पानी की बोतल के निर्धारित 14 रुपये की जगह 20 रुपये वसूल लिए। यात्री की शिकायत मिलते ही रेल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विक्रेता पर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और स्टॉल को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए।

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जोधपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। मंडल के सभी विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध कराए जाएं। खुल्ले पैसे के बदले अन्य वस्तुएं देना भी नियमों के विरुद्ध है।

उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना,लाइसेंस निलंबन सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की है कि यदि उनसे निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूली जाए तो वे तुरंत शिकायत दर्ज कराएं,ताकि समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।