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वनकर्मी की हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),वनकर्मी की हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा। जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने नौ साल पुराने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला लोहावट थाना क्षेत्र में वन विभाग कर्मी की हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने से जुड़ा हुआ था।

न्यायालय ने दोनों दोषियों को हत्या,साक्ष्य मिटाने और मृतक की संपत्ति के दुरुपयोग सहित अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई।मामला 25 अगस्त 2017 को रामसागर पीलवा निवासी भगवाना राम जाट की रिपोर्ट पर लोहावट पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

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रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके भाई भंवराराम सदरी वन विभाग में कार्यरत थे। आठ अगस्त 2017 को वह घायल हिरण को वन विभाग की चौकी लोहावट में छोडऩे आए थे। इसके बाद भंवराराम लोहावट बाजार पहुंचे,जहां उन्होंने शराब की दुकान से शराब खरीदी। शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच उन्हें लोहावट विशनवास निवासी सुखदेव पुत्र रामुराम राव विश्नोई और जीतू पुत्र ओमप्रकाश के साथ जाते हुए देखा गया था।

भंवराराम के घर नहीं लौटने पर उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट लोहावट थाने में दर्ज कराई गई थी। बाद में परिजनों को जानकारी मिली कि सुखदेव और जीतू ने कथित रूप से भंवराराम की सोने की अंगूठी, नकदी और एटीएम कार्ड लूटने के उद्देश्य से उनकी हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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जांच के दौरान दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चक्रवर्ती सिंह महेचा ने सुनवाई के बाद सुखदेव विश्नोई और जीतू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक विजय कुमार ओझा ने न्यायालय में पैरवी की।