14 वर्ष पुराने डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा
-एनडीपीएस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),14 वर्ष पुराने डोडा पोस्त तस्करी मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या-2, जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 14 वर्ष पुराने अवैध डोडा पोस्त बरामदगी मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) मनोहर लाल पालीवाल ने बताया कि 16 अक्टूबर 2012 को जीआरपी थाना पुलिस की रात्रि गश्त के दौरान फलोदी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर जैसलमेर से बीकानेर जा रही ट्रेन से दो संदिग्ध व्यक्ति हाथों में प्लास्टिक के कट्टे लेकर विपरीत दिशा में उतरते दिखाई दिए।
पुलिस ने तलाशी लेने पर आरोपी बलदेव सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी धूरी, जिला संगरूर (पंजाब) के कब्जे से दो कट्टों में 38 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा तथा आरोपी जगसीर सिंह निवासी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के कब्जे से 18 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। इसके बाद दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान पूर्ण होने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
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सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मनोहर लाल पालीवाल ने तर्क दिया कि वर्तमान समय में मादक पदार्थों से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इनका समाज पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में आरोपियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष ने न्यायालय से नरमी बरतने का आग्रह किया।
मामले में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह,44दस्तावेजी साक्ष्य और 9 भौतिक साक्ष्य (आर्टिकल) प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया।
