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न्यायालय से पाबंद के बाद भी नहीं माने युवक

न्यायालय से पाबंद के बाद भी नहीं माने युवक

केंद्रीय कारागृह में निरूद्ध

जोधपुर,शहर की नागौरी गेट पुलिस ने तीन युवकों को पूर्व में शांतिभंग में पकड़ कर न्यायालय द्वारा पाबंद करवाया गया। मगर इसके बावजूद युवक नहीं माने और उनके खिलाफ मारपीट आदि धाराओं में केस दर्ज हुए। अब तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने धारा 122 सीआरपीसी में केन्द्रीय कारागृह में निरूद्ध करवाया है।

थानाधिकारी शेषकरण बारहठ ने बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की पाबंदशुदा अवधि के बीच संज्ञेय अपराध कारित करने पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें राजबाग हरिजन बस्ती के रहने वाले विशाल उर्फ उनिया पुत्र राजेश वाल्मिकी को 6 जनवरी को न्यायालय से धारा 107,151 सीआरपीसी में 6 माह के लिये पाबन्द किया गया। पांबन्द अवधि के समय थाना हाजा पर अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट एवं जानलेवा हमले का केस गत 20 जनवरी को दर्ज हुआ था। अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में धारा 122 सीआरपीसी का इस्तगासा पेश कर अभियुक्त को केन्द्रीय कारागृह भिजवाया गया।

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इसी तरह सुनील उर्फ कालू पुत्र दीपक वाल्मिकी एवं लव पुत्र अजय चारू को न्यायालय से 4 नवंबर 2022 को धारा 107,151 सीआरपीसी में 6 माह के लिये पाबन्द किया गया। पांबन्द के बावजूद मारपीट की और केस दर्ज हुआ था। बाद में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर अब दोनों को धारा 122 सीआरपीसी का इस्तगासा न्यायालय में पेश कर केन्द्रीय कारागृह भिजवाया गया। थानाधिकारी बारहठ ने बताया कि उनिया उर्फ विशाल के विरूद्ध 15, सुनील के खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज हैं। तीनों ही आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं। पुलिस कार्रवाई में हैडकांस्टेबल सुरेश,कांस्टेबल महादेव, हड़मानराम, नरेंद्रसिंह शामिल थे।

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