होली एवं धुलण्डी को छोड़कर राजकीय अवकाशों में भी खुले रहेंगे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय
जोधपुर, प्रादेशिक परिवहन विभाग के समस्त कार्यालय इस माह होली एवं धुलण्डी को छोड़कर राजकीय अवकाशों में खुले रहेंगे। वाहन स्वामी अवकाश के दिनों में भी अपने वाहनों के कर जमा एवं अन्य कार्य करवा सकते हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगूजर ने बताया कि भारी वाहनों के वित्तीय वर्ष 2022-23 के कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च-2022 निर्धारित है। निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करवो पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह शास्ती एवं ब्याज वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक भार वाहनों का कर जमा नहीं करवाने पर विभाग द्वारा वाहनों की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऐमनेस्टी योजना के तहत सभी प्रकार की श्रेणी के पंजीकृत एवं अपंजीकृत परिवहन एवं गैर परिवहन वाहनों के 31 दिसम्बर- 2021 तक बकाया कर पर देय ब्याज एवं शास्ती में छूट प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत यह छूट 31 मार्च-2022 तक बकाया जमा करवाने पर ही देय होगी। उन्होंने बताया कि खुर्दबुर्द,नष्ट हो चुके वाहनों या वाहन के बकाया राशि के पेटे वाहन स्वामी की चल अचल सम्पति कुर्क की जा चुकी है या कुर्क करने की कार्यवाही चल रही है का निस्तारण भी ऐसे वाहन को नष्ट मानते हुए किया जा सकेगा। वर्तमान ऐमनेस्टी योजना में वाहन के नष्ट होने, टूटने की तिथि के पश्चात देय समस्त कर, अधिभार, शास्ती एवं ब्याज की छूट का प्रावधान किया गया है। परन्तु ऐसे वाहनों पर वाहन टूटने या नष्ट होने तिथि तक बकाया राशि देय होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा खनन विभाग द्वारा जारी ई-रवाना में ओवरलोड माल का परिवहन करने वाले वाहनों पर 31 दिसम्बर-2021 तक देय प्रशमन राशि में भी ऐमनेस्टी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक छूट प्रदान की गई है। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रेक्टर-ट्रोली व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त होने पर देय प्रशमन राशि में भी ऐमनेस्टी योजना के अंतर्गत लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे वाहन स्वामी अधिकतम 7500 रूपये एक मुश्त जमा करवाकर अपने चालानों का निस्तारण करवा सकते हैं।
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