prohibitory-orders-issued-from-october-20-to-27-in-view-of-festivals

पर्व-त्योहारों के मद्देनज़र 20 से 27 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा जारी

जोधपुर,जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश 20 अक्टूबर की सायं 6 बजे से लागू होकर 27 अक्टूबर की सायं 6 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक (जो भी पूर्व हो) प्रभावशील रहेगा।

आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) क्षेत्राधिकार में आतिशबाजी सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जायेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जायेंगे व अन्य आतिशबाजी भी नहीं की जायेगी। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेज धार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र- शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबंध सीमा सुरक्षा बल राजस्थान शस्त्र पुलिस,सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर, जो कानून शांति व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने को अधिकृत किए गए हैं, उन पर लागू नहीं होगा।

आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा एवं न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी अग्निबाण, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों एवं आतिशबाजी का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा। अग्नि वाहक पटाखे यथा राकेट, चिड़िया, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो,बसस्टेण्ड,सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों,अस्पतालों,पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जायेगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें-http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews