किरायेदारों घरेलू सहायकों व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य
पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में 27 जून से 25 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),किरायेदारों घरेलू सहायकों व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शहीन सी ने पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने, जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अपराधों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र के समस्त मकान मालिकों,संस्थानों के स्वामियों एवं प्रबंधकों, जो अपने यहां किरायेदार, घरेलू सहायक,नौकर, ड्राइवर,चौकीदार,निजी कर्मचारी,सेल्समैन अथवा अन्य सहायक रखते हैं, उन्हें ऐसे सभी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
राजकॉप सिटीजन ऐप या स्थानीय थाने से करवाना होगा सत्यापन
आदेश के तहत संबंधित व्यक्तियों को अपने यहां कार्यरत अथवा निवासरत किरायेदारों एवं कर्मचारियों की पूर्ण व्यक्तिगत एवं प्रमाणिक जानकारी,जैसे मोबाइल नम्बर,वैध पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक विवरण सुरक्षित रखने होंगे। नियोजन अथवा निवास प्रारम्भ होने की अधिकतम 15 दिवस की अवधि के भीतर स्थानीय पुलिस थाने अथवा राजकॉप सिटीजन ऐप के “Verification Tenant/Servant” फीचर के माध्यम से उनका पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था को ऐसे व्यक्तियों की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देना सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई किरायेदार अथवा कर्मचारी कार्य अथवा निवास छोड़ देता है तो उसकी सूचना भी तत्काल संबंधित पुलिस थाने को देनी होगी।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
आदेश की अवहेलना अथवा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,संस्था अथवा प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 27 जून 2026 से 25 अगस्त,2026 तक अथवा पूर्व में निरस्त किए जाने की स्थिति में निरस्तीकरण की तिथि तक प्रभावी रहेगा।
