जोधपुर कमिश्नरेट में लागू हुई नई गाइडलाइन, आदेश जारी

जोधपुर, प्रदेश में गृह विभाग द्वारा जारी त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश 2.0 की अनुपालना में जोधपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से भी कश्निरेट क्षेत्र के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमर मीना ने आदेश जारी कर बताया कि अब वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ रविवार को रखा गया है। इसके साथ मॉल, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं।

ऐसे सरकारी और निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां सौ प्रतिशत कार्मिक एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या इससे अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिक कोविड़ गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होंगे।

मॉल खोलने के लिए शर्त लगाई गई है। मॉल सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे, लेकिन उसमें मौजूद सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। नई कंडीशन के मुताबिक, अलटरनेट डे पर फ्लोर वाइज दुकानें खोली जाएंगी। अगर पहले दिन और बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें खुलेगी तो अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और दूसरे फ्लोर की दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ एक छोड़क़र एक रूप से अनुमत होगी।

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