राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच जहां दोनों पक्षकार की सहमति से प्रकरण होंगे निस्तारित
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों के लंबित प्रकरण का होगा निस्तारित
जोधपुर, जिले में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की सचिव रैना शर्मा ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को एडीआर भवन में प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जानकारी दी।
सचिव रैना शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त राष्ट्र में 12 मार्च को किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्थाओं के बारे मे बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त निर्देश अनुसार आमजन के मध्य 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए डोर-स्टेप-प्री काउंसलिंग के माध्यम से जोधपुर महानगर स्तर पर पांच चिन्हित स्थानों क्रमशः एडीआर सेंटर, जोधपुर महानगर, नगर निगम उत्तर, नगर निगम दक्षिण व पंचायत समिति लूणी व मंडोर जोधपुर पर राजीनामे करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
डोर-स्टेप-प्री काउंसलिंग में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्तागण व विकास अधिकारी लूनी, मंडोर तथा सरपंचों के जरिया अधिकाधिक लोगों को आमंत्रित कर शांति पूर्ण तरीके से आपसी समझाइश करवाई जा रही है, ताकि लोगों के मध्य आपसी वैमनस्यता दूर हो और अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए ऐसा मंच है जहां न कोई हारेगा न कोई जीतेगा बल्कि दोनों पक्षकारों को आपसी सहमति के साथ लाभान्वित कर राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मंच के माध्यम से हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें व न्यायालय में उनके लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर सकें।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमए सीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण(अक्षमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद(तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबंधी विवाद, परिवह संबंधी विवाद, स्थानीय निकाय(विकास प्राधिकरण/ नगर निगम आदि) के विवाद, रियल एस्टेट संबंधी विवाद, रेल्वे क्लेम्स संबंधी विवाद,आयकर संबंधी विवाद, अन्य कर संबंधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता, सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा,सुखाधिकार,निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे) आदि विषयों पर आयोजित की जाएगी। प्रि-लिटिगेशन के मामलों का प्रार्थना पत्र संबंधित कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 03 मार्च 2022 तक प्रस्तुत होंगे।
सचिव रैना शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है जो न्यायालय में लंबित प्रकरणों का संज्ञान लेकर दोनों पक्षकारों को प्री काउंसलिंग के माध्यम से आपसी सहमति के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पक्षकारों से अपील की है कि वे आयोजित होने वाली लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक जुड़कर अपने लंबित प्रकरणों का निस्तारण करवायें।
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