राज्य कार्मिकों के पूर्णतःनिःशक्त होने पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति
- मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने के बाद मिल सकेगी आश्रित को नियुक्ति
जयपुर,राज्य कार्मिकों के पूर्णतः निःशक्त अथवा अयोग्य होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान कम्पेशनेट अपॉइंटमेंट ऑफ डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
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प्रारूप के अुनसार ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अथवा अयोग्य होने पर तथा उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर कार्मिक के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाएगी। इस निर्णय का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभाग,निगम,बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में कार्यरत कार्मिकों को मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
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