गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक
संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामला
जोधपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी मामले में एसओजी की ओर से दर्ज मुकदमे में याचिकाकर्ता अशोक राठौड़ सहित अन्य को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में इंदु डाकलिया,अशोक राठौड़ सहित आठ लोगों ने विविध आपराधिक याचिका पेश की गई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्रसिंह राठौड़ व उनके सहयोगी सुनील जोशी, अधिवक्ता रमित मेहता व प्रियंका बोराणा ने पैरवी करते हुए बताया कि एसओजी संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी घोटाले के मामले में जयपुर एसओजी में एक प्राथमिकी संख्या 32/2019 दर्ज की है।
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25 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर
जिसमें याचिकाकर्ताओं को डर है उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। एसओजी के एडिशनल एसपी मनोज चौधरी सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी के साथ मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल अभियुक्त याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 25 जनवरी को सुनवाई मुकर्रर की है।
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