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आरोपों से घिरे सीआई पहुंचे हाईकोर्ट

रीट में चप्पल से नकल प्रकरण

जोधपुर, रीट परीक्षा के दौरान चप्पल से नकल कराने के आरोपी से रिश्वत मांगने के आरोप में घिरे भगौड़े सीआई राणीदान उज्ज्वल ने हाईकोर्ट की शरण ली है। आरोपी राणीदान की बीकानेर पुलिस व एसीबी को तलाश है। आरोपी राणीदान ने राजस्थान उच्च न्यायालय में विविध आपराधिक याचिका 482 पेश कर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की एफआई आर को रद्द करने की मांग की है। राणीदान की याचिका पर आज हाई कोर्ट न्यायाधीश फरजंद अली की अदालत में सुनवाई होगी।

यह है मामला

राणीदान चारण गंगाशहर थाने के सीआई के पद पर कार्यरत थे। जिस पर चप्पल से नकल कराने और रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल,राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में चिप लगी चप्पल 30-30 हजार में बिकी थी। चप्पल में डिवाइस लगाकर ब्लूटूथ से नकल कराने की साजिश की गई थी। इस मामले में सीआई राणीदान पर यह आरोप है कि उसने गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र दारीवाल की जमानत पर उसका सामान लौटाने के एवज में 1 लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी।

गंगा शहर थाना इंचार्ज राणीदान सहित तीन और पुलिसकर्मियों को इस मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया था, जिसके बाद राणीदान चारण को निलंबित भी किया जा चुका है। आरोपी राणीदान ने न सिर्फ रिश्वत मांगी बल्कि खुद पुलिस के ही सिपाही के साथ मारपीट भी की थी। इसके साथ ही रिश्वत मांगने की पुष्टि का रिकॉर्ड एसीबी के पास उपलब्ध है। इस घटना के बाद से राणीदान भूमिगत हो गया। आरोपी राणीदान के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा बीकानेर पुलिस ने दर्ज किया है। इसके अलावा एसीबी ने भी भ्रष्टाचार को लेकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसीबी और बीकानेर पुलिस को भगोड़े सीआई राणीदान की तलाश है।

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