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बिना कनेक्शन व बिल के सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पर की कार्यवाही

रसद विभाग के जांच टीम की कार्रवाई

जोधपुर,बिना कनेक्शन व बिल के सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पर की कार्यवाही। जिला रसद कार्यालय के विभागीय जांच दल ने गुरुवार को कल्पतरू रोड,शास्त्री नगर जैन ट्रैवल्स के पास स्थित मां भवानी दाल बाटी की आकस्मिक जांच की गई। जिसमें प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध भण्डारण करना पाया गया।

जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर पुष्पराज पालीवाल ने बताया जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी मानवेन्द्र, प्रवर्तन निरीक्षक राजकरण बारहठ, विक्रम देवीदास द्वारा व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

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उन्होंने बताया प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही में भारत गैस के 10 घरेलू सिलेण्डर तथा 03 रिलांयस कंपनी के अवधि पार व्यवसायिक सिलेण्डर जो बिना किसी कनेक्शन के पाए गए जिन्हें मौके पर जब्त किया गया।

व्यवसायियों के लिए दिशा-निर्देश
रसद विभाग ने सभी रेस्टोरेंट,मैरिज गार्डन,होटल एवं ढाबा संचालकों, मिठाई उत्पादकों एवं विक्रेताओं को सूचित किया है कि वे अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 19 किग्रा के व्यावसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग करें। सिलेण्डर अधिकृत गैस एजेन्सी से कनेक्शन (डायरी) प्राप्त कर गैस एजेन्सी के अधिकृत व्यक्ति से बिल प्राप्त करके ही उपयोग करें तथा अपने पास अधिकृत गैस कनेक्शन अनुसार ही गैस सिलेण्डर प्रतिष्ठान पर रखें।

कनेक्शन की संख्या से अधिक बड़े सिलेण्डर रखना भी वर्जित है। रसद विभाग की टीम द्वारा जांच के वक्त कनेक्शन के कागजात एवं बिल की मांग प्रतिष्ठान संचालक से की जा सकती है। इसलिए सभी कनेक्शन के कागजात व बिल प्रतिष्ठान पर रखें। बिना कनेक्शन एवं बिल का कोई भी सिलेण्डर किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर पाए जाने पर जब्ती एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आमजन से अपील
रसद विभाग की आमजन से अपील है कि विभाग एवं पुलिस का अवैध गैस सिलेण्डर के भण्डारण व रिफलिंग करने वाले लोगों की सूचना दें जिससे गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जा सके।

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