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प्रथम चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी

प्रत्याशी 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे

जयपुर,प्रथम चरण के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में प्रथम चरण के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) एवं भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के साथ ही समस्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लोक सूचना जारी कर दी गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रथम चरण में 12 लोकसभा क्षेत्रों गंगानगर,बीकानेर,चूरू,झुंझूनूं,सीकर, जयपुर ग्रामीण,जयपुर,अलवर, भरतपुर,करौली-धौलपुर,दौसा और नागौर में 19 अप्रेल को मतदान होगा।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का काम भी शुरू हो गया। 27 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 4 जून को होगी।

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गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राजस्थान लोकसभा आम चुनाव- 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25 हजार रुपए और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपए जमानत राशि जमा करना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन भरने आने वाले प्रत्याशियों के साथ 4 व्यक्ति सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने आने वाले प्रत्याशी के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गुप्ता ने निर्देश दिए कि संबंधित आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराएं। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहें एवं संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करावें। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत एवं आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण,प्रारूप-ए एवं बी, शपथ-पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है,जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है एवं अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

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