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-राष्ट्रीय लोक अदालत

पक्षकारों का समुचित हित ही राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य-काछवाल

जोधपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण जिनमें दाण्डिक शमनीय अपराध, धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरण मनी रिकवरी एमएसीटी प्रकरण, अन्य सिविल प्रकरण आदि बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं,बीएसएल, बिजली पानी आदि के प्री-लिटिगेशन प्रकरण: राजस्व प्रकरण एवं जनोपयोगी सेवाओं से सम्बंधित प्रकरणों सहित पांच हजार से अधिक प्रकरण लोक अदालत में निस्तारण के लिए रखे गये, जिसमें पांच वर्ष व दस वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का निस्तारण भी किया गया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र डांगा के मार्गदर्शन एवं देखरेख में संचालित एवं संपादित हुई। काछवाल द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर स्वयं उपस्थित होकर सभी का मार्गदर्शन किया तथा अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। काछवाल द्वारा स्वयं कई प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य समझाईश कर राजीनामा करवाया गया।

काछवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालयों से प्रकरणों को घटाने के उद्देश्य से ही नहीं किया जाता है अपितु दोनों पक्षकारों की जीत के उद्देश्य से किया जाता है। इससे पक्षकारों के मध्य पुन आपसी सौहार्द की स्थापना होती है व भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों की अपील नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे प्रकरण का सदैव के लिए निस्तारण हो जाता है। मुकदमा दर्ज करते समय पक्षकारों द्वारा जमा करवाई गयी कोर्ट फीस भी पक्षकारों को लौटा दी जाती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला की सचिव पूर्णिमा गौड़ ने बताया कि न्यायक्षेत्र में जिला मुख्यालय व तालुका मुख्यालय यथा फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों राजस्व प्रकरणों, प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 17 बैचों का गठन किया गया। जिनमें जिला मुख्यालय पर तीन बैंचों का गठन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए गठित दो बैच की अध्यक्षता राघवेन्द्र काछवाल एवं मुकेश कुमार एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित बैच की अध्यक्षता पूर्णिमा गौड़,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा की गयी व अधिवक्ता कृष्णचन्द्र शर्मा, रामप्रकाश प्रजापत एवं भानुप्रकाश दाधीच द्वारा सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी गई एवं पक्षकारों को लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण से होने वाले लाभ बताते हुए समझाईश की गई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय लोक अदालत में कई लंबित प्री-लिटिगेशन एवं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया एवं और प्रकरणों के निस्तारण का भी प्रयास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण बैंक अधिकारियों, फाइनेन्स कम्पनी के अधिकारियों, अधिवक्तागण, पक्षकारों व अन्य संलग्न स्टॉफ ने अपनी सकारात्मक भागीदारी दर्ज करवाते हुए राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण करवाने में सहयोग प्रदान किया।

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