13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 5 वर्ष की कठोर सजा
अवैध डोडा पोस्त बरामदगी का मामला
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),13 वर्ष पुराने मामले में आरोपी को 5 वर्ष की कठोर सजा। एनडीपीएस न्यायालय संख्या दो जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने 13 वर्ष पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामदगी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी भंवरलाल उर्फ भंवरू पुत्र रेशमा राम बिश्नोई निवासी कंवरजी की खेजड़ी तापू तहसील ओसियां जिला जोधपुर को 5 वर्षों का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का अतिरिक्त रूप से कठोर कारावास भुगतने का दण्डादेश पारित किया।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त मनोहर लाल पालीवाल विशिष्ट लोक अभियोजक न्यायालय एनडीपीएस मामलात जोधपुर ने बताया कि 12 नवंबर 2013 को थाना अधिकारी पुलिस थाना ओसियां पूरण सिंह को मुखबिर के जरिए इतना मिली कि भंवरलाल उर्फ भंवरु पुत्र रेशमाराम विश्नोई निवासी कंवरजी खेजड़ी तापू ने अपने घर में अवैध डोडा पोस्त के बोरे छुपा कर रखे हैं तुरंत दबिश दी जाए तो भंवरलाल डोडा पोस्त सहित पकड़ा जा सकता है।
भारत स्काउट गाइड जोधपुर के रोवर्स-रेंजर्स ने पेश की सेवा की मिसाल
मुखबिर इतना विश्वसनीय होने से उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए थानाधिकारी मय जाब्ता माफिक इतना भंवरलाल की ढाणी सरहद कंवरजी की खेजड़ी तापू पहुंचे। वहां ढाणी के पिछवाड़े में एक व्यक्ति नजर आया, जो पुलिस जाब्ते को देखकर कट्टे लेकर भागने लगा जिसे पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा डालकर पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पुत्र रेशमा राम विश्नोई बताया।
उसने घर व खेत अपना बताया तब पास में पड़े सफेद व काले कट्टों में भरी वस्तु के बारे में पूछने पर उसने घबराते हुए डोडा पोस्त होना बताया।
जो डोडा पोस्त अवैध होने से थानाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कब्जा पुलिस लिया। रूबरू मौतबिरान इलेक्ट्रॉनिक कांटा से कट्टों का वजन किया तो सफेद कट्टे में 19 किलो व हल्के काले रंग के कट्टे में 20 किलो कुल 39 किलो डोडा पोस्त बरामदगी हुआ।
इससे संबंधी कार्रवाई मौके पर कर बरामद माल को मालखाना लाकर जमा करवाया व रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान में आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर मनोहर लाल पालीवाल ने दौराने बहस न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोर से कठोरतम सजा देने की मांग की, जबकि आरोपी की ओर से नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मुजफ्फर चौधरी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 10 गवाह, 40 दस्तावेजी साक्ष्य और 04 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त भंवरलाल उर्फ भंवरु को दोषी ठहराते हुए उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामदगी को देखते हुए 5 वर्षों का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदम अदायगी जुर्माना राशि 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के आदेश पारित किया।
