25 मदिरा दुकानों पर 8 बजे बाद विक्रय के प्रकरण दर्ज
- उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में आबकारी विभाग की सख्त कार्रवाई
- 30 दुकानों से साइनेज हटाए गए
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),25 मदिरा दुकानों पर 8 बजे बाद विक्रय के प्रकरण दर्ज। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई को मदिरा दुकानों के सम्बन्ध में स्वतः संज्ञान के आदेश पर कार्यवाही करते आबकारी विभाग जोधपुर द्वारा अब तक 25 मदिरा दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 8 बजे बाद मदिरा विक्रय के अभियोग दर्ज किये गये। इसी प्रकार 8 बजे के बाद मदिरा विक्रय के लिए बनाई गई छोटी खिड़की/ इमरजेंसी विंडो/छेद को बंद कराने की कार्रवाई संबंधित आबकारी निरीक्षकों द्वारा की गई।
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इसके अतिरिक न्यायालय की खण्डपीठ के आदेशों की पालना करते मदिरा की 30 दुकानों के बाहर,सड़क पर लगे सकेंतक चिह्नों/ साइनेज जो मदिरा के विक्रय केन्द्र के बाहर लगे उन्हे विशेष अभियान चला कर हटाया गया।
जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर-दो के भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि मदिरा दुकानो पर 8 बजे बाद विक्रय न हो इस संबंध में पुलिस विभाग से समन्वय कर सतर्कता बरती जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा जारी कम्पोजिट मदिरा की खुदरा विक्रय के अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार मदिरा विक्रय का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए 10 गश्ती दलों का गठन किया गया जिनके द्वारा मदिरा दुकानों पर पर निगरानी रखी जा रही है।
