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जिला आयोग को परिवाद को दर्ज कर गुणवगुण आधार पर फैसला करने के आदेश

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),जिला आयोग को परिवाद को दर्ज कर गुणवगुण आधार पर फैसला करने के आदेश। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने क्षेत्राधिकार होने के बावजूद परिवाद खारिज करने को निरस्त करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग,जोधपुर द्वितीय को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अधिवक्ता पर फॉर्म शॉपिंग और विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के मिथ्या आक्षेप नहीं लगाए। न्यायिक सदस्य उर्मिला वर्मा और सदस्य लियाकत अली ने जिला आयोग द्वारा लगाए सभी आक्षेप हटाते हुए परिवाद दर्ज कर गुणवगुण आधार पर फैसला करने के निर्देश दिए और यह भी आदेश दिया कि साइक्लोस्टाइल आदेश जारी नहीं करें।

बिलाड़ा और पाली के तीन परिवादियों की अपील पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि तीन दावे बीमा कंपनी के जोधपुर महानगर कार्यालय ने खारिज किए,लेकिन जिला आयोग जोधपुर द्वितीय ने परिवाद यह कहकर खारिज कर दिए कि तीनों ही जोधपुर महानगर निवासी नहीं है। अधिवक्ता भंडारी ने कहा कि उन्होंने जिला आयोग के समक्ष बहस करते हुए कहा था कि यह परिवादी की इच्छा है कि वह उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम की धारा 34 के तहत कौनसे जिला आयोग में परिवाद पेश करें। उन्होंने कहा कि जिला आयोग ने बदनीयती से बहस से पहले से ही फैसला लिख दिया था।

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राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपील मंजूर करते हुए कहा कि अधिवक्ता का यह कथन बिलकुल सही है कि बहस से पहले ही साइक्लोस्टाइल फैसला लिख दिया गया क्योंकि उसमें न तो पक्षकारों का नाम लिखा गया है और न ही निर्णय की तारीख। उन्होंने कहा कि फ़ोटोपेस्ट फैसले में खाली जगह में हाथ से नाम आदि भर दिए गए हैं और अधिवक्ता की बहस तक नहीं लिखी गई है।

उन्होंने कहा कि वाद कारण निश्चित रूप से जिला आयोग जोधपुर द्वितीय के ही क्षेत्राधिकार में है। उन्होंने जिला आयोग द्वारा अधिवक्ता के खिलाफ फार्म शॉपिंग और विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की टिप्पणी को निर्णय से हटाते हुए जिला आयोग को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में अधिवक्ता के खिलाफ झूठे आक्षेप नहीं लगाए और साइक्लोस्टाइल या फोटोपेस्ट निर्णय नहीं दें। उन्होंने तीनों परिवाद को दर्ज कर गुणवगुण आधार पर फैसला करने के आदेश जिला आयोग को दिए।