बीएच सीरीज वाहनों के बकाया कर जमा कराने के निर्देश
- कर जमा नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रुपये शास्ति
- प्रवर्तन कार्रवाई में वाहन होंगे सीज
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),बीएच सीरीज वाहनों के बकाया कर जमा कराने के निर्देश। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा बीएच (भारत सीरीज) में पंजीकृत समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया गया है कि संबंधित वाहन का मोटर वाहन कर प्रत्येक दो वर्ष में अनिवार्य रूप से एक बार जमा कराया जाना होता है। बकाया कर के साथ वाहन का संचालन किया जाना मोटर वाहन अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में आता है।
कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि जिन वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में कर जमा नहीं कराया गया है,उन पर प्रतिदिन 100 रुपये की शास्ति देय है। बकाया कर वाले वाहन स्वामियों को कर जमा कराने के लिए मांग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने बताया कि कार्यालय में कार्यरत उड़नदस्तों द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई एवं आकस्मिक जांच के दौरान जिन वाहनों का कर बकाया पाया जाएगा,उन्हें सीज करते हुए बकाया कर मय शास्ति वसूल की जाएगी।
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उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि संभावित असुविधा एवं विधिक कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से अपने वाहन का बकाया कर राजकोष में जमा कराएं।
