नहीं बढ़ी जमानत 235 दिन बाद जेल लौटा आसाराम
जोधपुर(डीडीन्यूज),नहीं बढ़ी जमानत 235 दिन बाद जेल लौटा आसाराम। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसा राम ने शनिवार सुबह सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 27 अगस्त को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था,अब 235 दिन बाद आशाराम को जेल लौटना पड़ा।
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आसाराम पाल गांव स्थित अपने आश्रम से रवाना होकर जेल पहुंचा और सरेंडर किया। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान आशाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने एम्स की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने या लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं है।
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल,नियमित निगरानी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श की जरूरत है। कोर्ट ने माना कि उनकी स्थिति अब ऐसी नहीं है कि जमानत की अवधि बढ़ाई जाए।
आसाराम की स्वास्थ्य जांच अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम ने की थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आसाराम ने पिछले कुछ महीनों में इलाज के लिए कई शहरों में विभिन्न अस्पतालों में यात्राएं कीं लेकिन नियमित फॉलोअप नहीं कराया।
उल्लेखनीय है कि आसाराम को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा हुई है। पहला मामला 2013 का है,जिसमें जोधपुर में एक नाबालिग लडकी से बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ था। दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर स्थित उनके आश्रम में सूरत की एक महिला के साथ बलात्कार का है। दोनों ही मामलों में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है।
आसाराम को जनवरी 2025 में करीब 12 साल बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली थी। साढ़े सात महीने की जमानत अवधि के दौरान उन्होंने अपने बेटे नारायण साईं से भी मुलाकात की थी। नारायण साईं स्वयं सजा काट रहे हैं। 25 जून को सूरत जेल से जोधपुर के पाल गांव स्थित आसाराम के आश्रम पहुंचे थे। यह मुलाकात 11 साल बाद हुई थी।
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