ट्रेन में घटिया खाना देने पर 5.13 करोड़ का जुर्माना,6 ठेके रद्द
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),ट्रेन में घटिया खाना देने पर 5.13 करोड़ का जुर्माना, 6 ठेके रद्द। ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। पिछले तीन वर्षों में खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर 5.13 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इस दौरान 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 6 कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए गए। नियमों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस धारियों को प्रतिबंधित भी किया गया है।
मंदिर के पास एमडी बेचने की फिराक में घूम रहे युवक को पकड़ा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारतीय रेलवे हर साल औसतन करीब 58 करोड़ यात्रियों को खाना उपलब्ध कराता है। रेलवे के अनुसार, इतने बड़े स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने के बावजूद खाने की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें औसतन केवल 0.0008 प्रतिशत हैं।
शिकायत मिलने पर आईआरसीटीसी जांच कर कार्रवाई करता है। प्रतिबंधित लाइसेंस धारियों की सूची कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। खाने की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेलवे ने कई स्तरों पर निगरानी व्यवस्था की है। चुनिंदा स्थानों पर आधुनिक बेस किचन शुरू किए गए हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
यहां खाना बनाने की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बेस किचन में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और ट्रेनों में आईआरसीटीसी के सुपरवाइजर तैनात किए जाते हैं। यात्रियों को दिए जाने वाले खाने के पैकेट पर क्यू आर कोड लगाया जा रहा है। इसे स्कैन कर यात्री पैकिंग की तारीख, लाइसेंसधारी का नाम और एफएएसएसआई लाइसेंस नंबर जैसी जानकारी देख सकते हैं।
