धवा वार्ड 5 उपचुनाव 8 जून को सार्वजनिक अवकाश

जोधपुर(डीडीन्यूज),धवा वार्ड 5 उपचुनाव 8 जून को सार्वजनिक अवकाश। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर-पंचायत)जोधपुर गौरव अग्रवाल ने परक्राम्य लिखित अधिनियम (Negotiable Instruments Act) 1881 की धारा 25 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी कर बताया है कि रविवार 8 जून को पंचायत समिति धवा के पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 05 के लिए होने वाले मतदान को लेकर निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समस्त विभागों,संस्थानों एवं उपक्रमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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जारी आदेश के अनुसार,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के तहत औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के उन नियोजकों को,जो मतदान के पात्र हैं,सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।