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मेला प्राधिकरण एक्ट बनने से राज्य के मेले होंगे सुरक्षित व सुव्यवस्थित

  • विधान सभा में आज हुआ बिल पारित
  • लंबे अरसे से था प्रक्रियाधीन

जयपुर,मेला प्राधिकरण एक्ट बनने से राज्य के मेले होंगे सुरक्षित व सुव्यवस्थित। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 के बुधवार राजस्थान विधान सभा में पारित होने पर राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) रमेश बोराणा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। बोराणा ने कहा कि प्राधिकरण का बिल पास होकर एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व पदयात्राएं अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीक़े से हो सकेगे।

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उन्होंने कहा कि राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है,जहां मेले और उत्सव हमारे पारम्परिक जीवन का प्रमुख आधार है और तेज़ी से बदलते सामाजिक मूल्यों में इनकी प्रासंगिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बोराणा ने बताया राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही किया था और आज उन्होंने ही इस प्राधिकरण का विधिवत एक्ट बनवा कर राज्य के मेले व लोक उत्सवों को संरक्षित,सुरक्षित व विकसित होने का क़ानूनी कवच पहना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश में धर्म-अध्यात्म का सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं की आस्था को बलवती होने का अवसर दिया है,वहीं राज्य की मेला संस्कृति को पल्लवित होने का सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया है। बिल पास होने पर पर्यटन भवन स्थित प्राधिकरण कार्यालय में मिठाई वितरित कर हर्ष व्यक्त किया गया।

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