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केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत, गिरफ्तारी पर रोक

जोधपुर,राजस्थान हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से पेश की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। गिरफ्तारी पर रोक लगने से उन्हें आंशिक राहत मिली है। जस्टिस कुलदीप माथुर की कोर्ट से उन्हें आंशिक राहत मिली है। एसओजी और राजस्थान में दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

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उल्लेखनीय है कि शेखावत की ओर से साल 2019 में एसओजी में दायर 32 नम्बर एफआईआर के विरुद्ध एक विविध आपराधिक याचिका राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ में गत माह में पेश की थी। इसमें पहले जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया था। इस मामले में शेखावत की याचिका हाईकोर्ट जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ में मुख्यवाद सूची में क्रम संख्या 181 पर सूचीबद्ध थी लेकिन जस्टिस प्रवीर भटनागर की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को दूसरी कोर्ट में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। विदित रहे कि इससे पहले जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था।

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संजीवनी घोटाला केस एक नजर में

राजस्थान के बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी पर बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। अंदाजन माने तो यह घोटाला करीब 900 करोड़ रुपए का घोटाला है। लोगों ने अपने जीवन भर मेहनत की गाढ़ी कमाई संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश कर दी थी लेकिन इस घोटाले के बाद निवेशकों के पैसे डूब गए। इस मामले को लेकर साल 2019 के अगस्त महीने में एसओजी में सोसाइटी के खिलाफ घोटाले का मामला एफआईआर संख्या 32 के रूप में दर्ज किया गया। इस मामले में एसओजी अब तक सोसायटी के कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोसाइटी के मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई समेत कई मुख्य लोग भी जेल में हैं। इस मामले में गहलोत बार-बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेकर बयान दे चुके हैं। एसओजी केंद्रीय मंत्री के करीबी सीए और कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर चुकी है।

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