निर्वाचन प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दो कार्मिक निलम्बित
- पंचायतीराज चुनाव- 2026
- निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
- सभी कार्मिकों को समय पर उपस्थिति एवं निर्देशों की पालना के निर्देश
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),निर्वाचन प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित दो कार्मिक निलम्बित। राज्य निर्वाचन आयोग,जयपुर द्वारा घोषित पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव- 2026 के तहत प्रथम चरण में जिले की छह पंचायत समितियों में निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के लिए आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में बिना पूर्व अनुमति एवं सूचना के अनुपस्थित रहने पर दो कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) एवं प्रभारी अधिकारी,कार्मिक प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,चौपासनी हाउसिंग बोर्ड,द्वितीय पुलिया,जोधपुर में आयोजित प्रथम प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद दो कार्मिक निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण एवं ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे।
प्रकरण में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर,जोधपुर तथा प्रभारी अधिकारी, कार्मिक प्रकोष्ठ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, जोधपुर द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए सुरेन्द्र सिंह टाक, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,बावड़ी तथा मोहम्मद मोअज्जम,अध्यापक,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,संतोडा खुर्द,तिंवरी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 से संबंधित दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति अथवा निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी निर्वाचन कार्मिक निर्धारित समय पर प्रशिक्षण एवं निर्वाचन ड्यूटी में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। निर्वाचन संबंधी निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।
