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थैरेपी के समय मशीन में आग लगी : उपभोक्ता को हर्जाना दिलाया

जोधपुर, दर्द व बीमारियों के इलाज हेतु खरीद की गई थैरेपी मशीन में उपयोग के दौरान आग लगने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने ग्राहक को मशीन की कीमत दिलवाने के अतिरिक्त निर्माता व विक्रेता पर डेढ़ लाख रुपए हर्जाना लगाया है।
मामले के अनुसार खेमे का कुआ निवासी नीलम मूंदड़ा ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि नयी दिल्ली की फर्म विगेन इंडिया हैल्थी टेक इंडिया द्वारा  हैल्थ केयर के अन्तर्गत  उसे पलंगनुमा थैरेपी मशीन सुमाको 8000 टाप एंड टाप यह कहकर बेची थी कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होकर सभी प्रकार के दर्द से आराम मिलता है। मशीन को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद इस पर 40 मिनट तक लेट कर उपयोग करने की सलाह दी गई थी। म्ई 2014 में परिवादिनी ने उपयोग में लेने हेतु मशीन को जब चालू किया तो  कुछ ही देर में मशीन आग लगकर भभकने लगी तथा जल कर नष्ट हो गई। आगजनी से उसके मकान व फर्नीचर को भी काफी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड व पडौसियों द्वारा आग को बुझाया गया। दैवयोग से वह उस समय मशीन पर सोई अवस्था में नहीं थी अन्यथा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था।

विपक्षीगण ने मशीन में छेड़छाड़ करने से यह घटना घटित होकर इसके लिए परिवादिनी को ही जिम्मेदार बताया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास,आनंद सिंह सोलंकी ने अपने निर्णय में मशीन में निर्माण-त्रुटि के फलस्वरूप उक्त  घटना घटित होना मानते हुए विपक्षी गण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया तथा मशीन की कीमत 1 लाख 29 हजार रुपए परिवादिनी को वापस लौटाने का आदेश दिया। इस घटना के फलस्वरूप परिवादिनी को हुई मानसिक वेदना तथा घरेलू  सामान की क्षतिपूर्ति हेतु डेढ़ लाख रुपए की राशि भी विपक्षी गण द्वारा परिवादिनी को अदा करने का आदेश दिया है।

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