राहुल गांधी को मानहानि मामले में दो साल की सजा
-सूरत कोर्ट का फैसला
-फैसला 30 दिन तक स्थगित
-नहीं जाएंगे जेल
सूरत,कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के एक मानहानि मामले में दोषी मानते हुए गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और फैसले के अमल पर 30 दिन का स्थगन आदेश भी दिया है। यदि उन्हें ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो उनकी लोकसभा की सदस्यता भी जा सकती है।
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गौरतलब है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलर जिले में एक चुनावी जनसभा में मोदी के सरनेम को लेकर व्यंग करते हुए कहा गया था कि ज्यादातर चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर पूर्वेश मोदी द्वारा इसे मोदी बिरादरी का अपमान बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसकी 4 साल से सुनवाई चल रही थी। जिसमे राहुल गांधी अब तक चार बार अदालत में पेश हो चुके थे। सूरत की सेशन कोर्ट में आज यह फैसला सुनाते समय भी राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के बाद उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से चुनावी बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे सैकड़ों मानहानि के मुकदमे दर्ज होते हैं। राहुल गांधी ने जानबूझकर किसी समुदाय विशेष का अपमान नहीं किया है। उन्हें कम से कम सजा दी जाए लेकिन कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 के तहत दी जाने वाली अधिकतम 2 साल की सजा देने का ही फैसला सुनाया।
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उल्लेखनीय है कि कानूनी के तहत यदि किसी सांसद या विधायक को 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द करने की व्यवस्था है। अदालत का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर पर लिखा सत्य उनका भगवान है तथा अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन।
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इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनोती देने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का समय है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सत्ता की मशीनरी साम, दाम-दंड-भेद की नीति अपनाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे केंद्र सरकार के इशारे की कार्यवाही बता कर विरोध प्रदर्शन किए।
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