दीपावली के मद्देनज़र आयुक्तालय में निषेधाज्ञा जारी

9 नवम्बर शाम 6 बजे से 16 नवम्बर शाम 6 बजे तक रहेगा लागू

जोधपुर,दीपावली के मद्देनज़र आयुक्तालय में निषेधाज्ञा जारी।आगामी त्योहारों के मद्देनज़र कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है जो 9 नवम्बर को सायं 6 बजे से 16 नवम्बर को सायं 6 बजे तक लागू रहेगी।पुलिस उपायुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय रमेश मौर्य द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में ग्रीन आतिशबाजी रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी तथा कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र,तेजधार वाले शस्त्र,लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण/प्रदर्शन नहीं करेगा।

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आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने के लिये विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों,सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों (कृपाण),सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल,सिविल पुलिस, होमगार्ड,सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये है,पर लागू नहीं होगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नही करेगा,कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नही लगायेगा एवं न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे,राह चलते व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण या अत्यधिक आवाज वाले पटाखों कर उपयोग नहीं करेंगे। आदेश के अनुसार अग्निवाहक पटाखे जैसे राकेट,चिड़िया,हवाई जहाज,हवाई पटाखे,सिटी पटाखे एवं सूतली बम का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों तथा शान्त घोषित क्षेत्र एवं घास डिपो,बस स्टेण्ड,सिनेमा,रेलवे स्टेशन,विद्यालयों,पेट्रोल पम्पों,गैस गोदामों,अस्पतालों,पोस्ट ऑफिस व औद्योगिक क्षेत्र के 100 मीटर की परिधी में नहीं किया जा सकेगा।इस आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय उण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानां के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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