सुबह- शाम के समय नहीं उड़ाएं पतंग

जोधपुर, शहर में रक्षाबंधन नजदीक आने के साथ ही पतंग मार्केट में बूम आई हुई है। छोटे से लेकर बड़ों तक पतंगबाजी का शौक रखने वालों को अब पतंगबाजी को लेकर सावचेत रहना होगा। इसको लेकर कमिश्ररेट पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू की है। जो 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसमें भी चायनीज मांझे के उपयोग को लेकर पूर्णतया मनाही है। रक्षाबंधन पर्व पर शहर में होने वाली पतंगबाजी को लेकर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है।

इसके पतंगबाजी में उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को क्षति पहुँचने की पूर्ण सम्भावना रहती है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुँच सकता है। विद्युत आपूर्ति भी बाधित होने की संभावना रहती है। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए बुधवार से आगामी 31 अगस्त तक निषेधाज्ञा जारी कर धातु निर्मित मांझा (चाईनीज मांझा) के थोक व खुदरा ब्रिकी, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध रहेगा। ऐसे में कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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